Home हलचल हकीकत दिल्ली-NCR में जेनरेटर के इस्तेमाल पर नियम हुए सख्त; अब पूरी करनी होगी यह शर्त

दिल्ली-NCR में जेनरेटर के इस्तेमाल पर नियम हुए सख्त; अब पूरी करनी होगी यह शर्त

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दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए डीजल जेनरेटर सेट के इस्तेमाल पर नियम और कड़े कर दिए गए हैं। केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शुक्रवार को निर्देश जारी कर कहा कि 15 मई के बाद 800 किलोवाट तक के जेनरेटर को औद्योगिक व व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए तभी इजाजत दी जाएगी जब वे दोहरे ईंधन (गैस और डीजल) से चलते हों।

जबकि, ग्रैप लागू होने के समय इन पर पहले की तरह ही प्रतिबंध लागू रहेंगे।

राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण की बड़ी वजह में डीजल जेनरेटर सेट के प्रयोग को भी माना जाता है। यही कारण है कि डीजल जेनरेटर के प्रयोग को सीमित करने और उन पर पाबंदी लगाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। ठंड के समय लागू किए जाने वाले ग्रैडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के समय इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाती है। 15 मई के बाद औद्योगिक और व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए 800 किलोवाट तक के जेनरेटर का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब वे दोहरे ईंधन से चलने वाले हों।

दोहरे ईंधन से आशय 70 फीसदी गैस और 30 फीसदी डीजल से चलने वाले जेनरेटर से है। आयोग की ओर से जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि डीजी सेट का अनियंत्रित उपयोग प्रदूषण के लिहाज से चिंता की वजह है। आयोग ने कहा कि ग्रैप समय के अलावा भी बड़ी संख्या में इस्तेमाल होने वाले डीजी सेट और इनसे निकलने वाले उत्सर्जन पर अगर नियंत्रण के उपाय नहीं किए जाते हैं तो उनसे भारी प्रदूषण होता है।

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